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एमनेस्टी (आम-माफ़ी) योजना 2018

*सामान्य प्रश्न जो हमें जानना चाहिए-
[अस्वीकरण: नीचे दी गई जानकारी स्थानीय अधिकारियों और सार्वजनिक रूप से प्राप्त विवरण के आधार पर संकलित की गई है। हालाँकि वाणिज्य दूतावास ने इसकी प्रामाणिकता को ध्यान में रखा है, लेकिन किसी भी विसंगति के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है।]

प्रश्न- एमनेस्टी (आम-माफ़ी) 2018 योजना के तहत कौन लोग लाभान्वित हो सकेंगे?
उत्तर- वह व्यक्ति जिसने 1 अगस्त 2018 के पहले यूएई वीसा का उल्लंघन किया हो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। 31 जुलाई के बाद उल्लंघन करने वालो को जुर्माना भरना होगा।

प्रश्न- एमनेस्टी योजना का लाभ उठाने के लिए धारकों को कहाँ जाना चाहिए?
उत्तर- दुबई वीसा धारकों को अवीर आप्रवासी (इमीग्रेशन) केंद्र” (Aweer immigration centre) तथा अन्य अमीरातों से जिन भारतीय नागरिकों का वीजा है उन्हें वहाँ के इमीग्रेशन अधिकारियों से संपर्क करना होगा।

प्रश्न- क्या पूरा जुर्माना भरना होगा या फिर मामूली रकम देनी होगी?
उत्तर- ओवर-स्टे के लिए कोई जुर्माना नहीं है पर कुछ फीस (शुल्क) यूएई सरकार द्वारा ली जाएगी।

प्रश्न- एग्जिट (निकास) परमिट के लिए क्या शुल्क हैं?
उत्तर- 221 दिरहम (AED) शुल्क यूएई से एग्जिट परमिट के लिए देना होगा। जो यहाँ यूएई में रुककर अपने वीजा को सामान्य करना चाहते हैं उनके लिए 521 दिरहम (AED) इमिग्रेशन फीस है।

प्रश्न- एग्जिट परमिट के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
उत्तर- मूल पासपोर्ट या आपात प्रमाण पत्र (इमर्जन्सी सर्टिफ़िकेट) और हवाई टिकट जो कि एमनेस्टी दस्तावेज़ जमा करने की तारीख से कम से कम दस दिन के बाद की ट्रेवल तारीख का होएग्जिट परमिट लेने के लिए आवश्यक हैं।

प्रश्न- एग्जिट परमिट मिलने के कितने दिन के भीतर इस देश को छोडकर जाना होगा?
उत्तर- एग्जिट परमिट मिलने के 21 दिनों के भीतर आवेदकों को यहाँ से जाना होगा।

प्रश्न- एग्जिट परमिट मिलने में कितना समय लगेगा?
उत्तर- बायोमेट्रिक्स स्केन के तुरंत बाद ही एग्जिट परमिट जारी कर दिया जाएगा।

प्रश्न- पासपोर्ट खोने के केस में पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट आवश्यक होगी?
उत्तर- हाँ। पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट के बाद ही वाणिज्य दूतावास से इमरजेंसी सर्टिफ़िकेट और यूएई सरकार से एग्जिट परमिट मिल सकेगा।

प्रश्न- प्रतिबंध की अवधी क्या है और किस किस पर यह प्रतिबंध लग सकता है?
उत्तर- जो आवेदक बगैर किसी ठोस यात्रा दस्तावेज़ के अवैध रूप से यूएई में आए हैं उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एमनेस्टी के दौरान जो आवेदक देश से बाहर जाना चाहते हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

प्रश्न- लंबित अदालती मामलों में क्या इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर- लंबित अदालती मामलों एमनेस्टी योजना का लाभ लेने के लिए अदालत से मंजूरी लेना प्राथमिक होगा। केवल ओवरस्टे मुद्दे ही इममिग्रेशन द्वारा विचारणीय होंगे।

प्रश्न- जिन लोगों के खिलाफ फरार / भगोड़ा होने (अब्स्कोंडिंग) का मामला बना है क्या वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर- मामले के तथ्यों के मद्देनजर इमिग्रेशन अधिकारी भगोड़ापन (अब्स्कोंडिंग) मामले को खत्म कर बिना किसी प्रतिबंध के एग्जिट परमिट दे सकते हैं। किसी सरकारी संस्थाओं द्वारा मामला दर्ज हो तो 71 AED शुल्क है। किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज मामले में 121 AED और किसी कंपनी द्वारा दर्ज मामले में 521 AED शुल्क देय होगा।

प्रश्न- भगोड़ापन (अब्स्कोंडिंग) मामले के समाशोधन के लिए आवेदक को कहाँ जाना चाहिए?
उत्तर- आवेदक को, जिस अमीरात से उसका वीजा जारी हुआ है वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस या केंद्र से संपर्क करना होगा।

प्रश्न- उस स्थिति में जब स्पोंसर ही फरार (अब्स्कोंडिंग) हो, ऐसे मामले में क्या लेबर कार्ड को इमिग्रेशन अधिकारियों के संपर्क से पहले निरस्त करना जरूरी है?
उत्तर- हाँ, लेबर कार्ड को सर्वप्रथम निरस्त करना जरूरी है।

प्रश्न- स्पोंसर के द्वारा इमिग्रेशन में जमा किए गए पासपोर्ट को आवेदक किस तरह प्राप्त कर सकता है?
उत्तर- इस तरह के मामलों में सिस्टम में सत्यापन के बाद आवेदक को सबंधित इमिग्रेशन अधिकारी के पास ले जाकर पासपोर्ट आवेदक को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

प्रश्न- क्या यूएई में जन्मे किसी नाबालिग, जो की यूएई स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, एमनेस्टी योजना का लाभ उठा सकते हैं?
उत्तर- ऐसे मामलों में नाबालिग के माता-पिता को स्थानीय पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी। इसके बाद डीएनए टेस्ट कर माता-पिता होने का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही नाबालिग के जरूरी यात्रा दस्तावेज़ जारी किए जाएंगे।

प्रश्न- फ्री जोन में काम करने वाले कर्मियों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या जरूरतें होंगी?
उत्तर- फ्री ज़ोन के कर्मी सीधे ही अपने संबन्धित इमिग्रेशन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न- जो आवेदक अपने वीजा स्टेटस को नियमित कर यूएई में ही रहना चाहते हैं, ऐसे आवेदकों के लिए क्या क्या दस्तावेज़ जरूरी होंगे?
उत्तर- स्पोंसर द्वारा पत्र जिसमें वीजा को नियमित करने तथा नए वीजा बाबत लिखना होगा। इस पत्र के साथ आवेदक यूएई के मिनिस्टरी ऑफ लेबर से संपर्क कर सकता है।

प्रश्न- आवेदक जो यूएई में छः माह के लिए रुककर नौकरी ढूँढना चाहते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है?
उत्तर- आवेदक को सीधे मानव संसाधन और अमीरातीकरण (Emiratisation) मंत्रालय की वेबसाइट www.mohre.gov.ae पर पंजीकरण करना होगा। इस वेबसाइट पर नौकरी के लिए पंजीकृत नामों को प्राथमिकता दी जाती है। पर यह जरूरी नहीं इस वेबसाइट के द्वारा आवेदक को नौकरी मिल ही जाएगी।

प्रश्न- यदि कोई व्यक्ति जॉब की तलाश में यूएई में छः महीने तक रहता है (एमनेस्टी योजना के अनुसार), फिर भी वह जॉब पाने या स्पोंसर ढूँढने में असफल होता है तो उसे क्या करना चाहिए?
उत्तर- छः माह खत्म होने के भीतर ही उसे यूएई छोड़ देना चाहिए। हालांकि वह दुबारा यात्रा या रोजगार ढूँढने के उद्देश्य से यूएई आ सकते हैं।

प्रश्न- ओवेरस्टे के अलावा भी यदि किसी उल्लंघन का जुर्माना लग रहा है, ऐसी स्थिति में क्या इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर- हाँ, हालांकि ओवरस्टे के अलावा अन्य कोई जुर्माना स्थगित नहीं किया जाएगा।

प्रश्न- वीजा स्थिति को नियमित करने के लिए अधिकतम कितना समय मिलेगा?
उत्तर- 31 अक्तूबर 2018 तक एमनेस्टी की अवधि है, जिसके पहले आवेदक को अपना वीजा नियमित करना होगा।

प्रश्न- ऐसे मामलों में जहां कुछ पारिवारिक मुद्दे हों जैसे, पति पर पुलिस केस/ अज्ञात ठिकाने हों, ऐसे मामलों में वह परिवार एमनेस्टी का लाभ ले सकता है?
उत्तर- हाँ, ऐसा परिवार सीधे एग्जिट परमिट के लिए संपर्क कर सकता है।

प्रश्न- नाबालिग के माता-पिता में से एक देश से बाहर है, इस स्थिति में कोई एक (माता या पिता) एग्जिट परमिट के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर- हाँ, इस तरह के एग्जिट परमिट के आवेदन पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न- पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
उत्तर- i) ओरिजिनल पासपोर्ट एक्स्पायरी की अवधी छः महीने से ज्यादा न हुई हो।
     ii) पासपोर्ट के पहले दो पन्नों, अंतिम दो पन्नों तथा वीजा पेज की फोटोकॉपी।
     iii) 51मिमी x 51मिमी आकार की सामने से चेहरे की ली हुई सफ़ेद पृष्ठभूमि की 5 नई          फोटो।
     iv) पुराने पासपोर्ट से मिलते हुए विवरण के साथ आवेदन पत्र।
     v) पुराने पासपोर्ट में कोई परिवर्तन आवश्यक व प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ ही हो सकेगा।
     vi) पुराना पासपोर्ट यदि किसी अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी किया जाता है उस स्थिति में          व्यक्तिगत विशेष जानकारी फार्म भरना होगा।
    vii) व्यक्तिगत उपस्थिती।

प्रश्न- इमरजंसी सर्टिफिकेट या पासपोर्ट के लिए मैं कहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता/सकती      हूँ?
उत्तर- http://www.blsindiavisa-uae.com/passport/passport-form-download.php

प्रश्न- पासपोर्ट एक्सपायर हुए 6 महीने से ज्यादा अवधी हो गई हो उस स्थिति में कौन कौन से अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत होगी? पासपोर्ट जारी करने की समयावधि कितनी होगी?
उत्तर- 6 महीने और 3 वर्ष के बीच समाप्ती अवधी- गैर नवीनीकरण के कारणों को समझते हुये एक पत्र दूतावास में जमा करना होगा। और उसके बाद BLS केंद्र पर जाकर एक नया आवेदन करना होगा। नया पासपोर्ट जारी होने में कम से कम 5 कार्य दिवस का समय लगेगा।
पासपोर्ट एक्सपायर हुये 3 वर्ष से अधिक समय हुआ है- गैर नवीनीकरण के कारणों को समझाते हुये एक पत्र दूतावास में जमा करना होगा। और उसके बाद BLS केंद्र पर जाकर एक नया आवेदन करना होगा। हालांकि, यह ध्यान रखने योग्य है कि इन मामलों में भारत से पुलिस क्लियरेंस होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में कम से कम 4-6 सप्ताह का समय नए पासपोर्ट की प्रक्रिया में लग सकता है। इस तरह के आवेदकों से अनुरोध है कि वे अनुमोदन समय को ध्यान में रखते हुये जल्द से जल्द आवेदन दाखिल करें।

प्रश्न- क्या निश्चित तौर पर 5 कार्य दिवसों में पासपोर्ट मुझे मिल सकेगा?
उत्तर- ज़्यादातर मामलों में 5 कार्य दिवस की अवधी में ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। जबकि भारत से पुलिस क्लियरेंस की स्थिति में यह मुमकिन नहीं हो पाता। इन मामलों में आवेदक को समय समय पर उसकी स्थिति की जानकारी से अवगत कराया जाता है।

प्रश्न- यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से यूएई में प्रवेश कर चुका है, जैसे बिना किसी सही यात्रा दस्तावेज़ के, तो क्या वह एमनेस्टी के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर- हाँ, वह व्यक्ति अपने विवरण को पंजीकृत करने के लिए अवीर इमिग्रेशन केंद्र दुबई से संपर्क कर सकता है। पंजीकरण की औपचारिकतायें पूरी होते ही वह वाणिज्य दूतावास /BLS केंद्र से इमरजंसी सर्टिफिकेट के लिए संपर्क कर सकता है।